नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) के प्रावधानों पर अनुपालन न करने पर एयर इंडिया को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने उड़ान में बाधा, विमान में सवार होने की अनुमति न मिलने, उड़ान रद्द होने या विलंब होने की स्थिति में यात्रियों के हितों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2010 में सीएआर सेक्शन-3 जारी किया था। यात्रियों के हित में सीएआर का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए इस वर्ष मई से विभिन्न बड़े हवाई अड्डों निर्धारित घरेलू एयर लाइनों का निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एयर इंडिया संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है।
पिछले वर्ष भी इसी तरह का निरीक्षण किया गया था और प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एयर इंडिया पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।