निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर निश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हों। जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सुविधाओं के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए एक वरिष्ठ कार्यालय को नोडल अधिकारी के रूप में चिन्हित करने को कहा गया है।
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, वेटिंग शेड, शौचालय और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों और मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ पर्याप्त संख्या में मेडिकल किट और प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध रहेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ का एक सदस्य प्रत्येक सचल गश्ती इकाई और सेक्टर अधिकारियों के साथ वाहन में मौजूद रहेगा। ये गश्ती इकाइयां प्रत्येक मतदान केंद्र पर हर घंटे में एक बार जाएंगी।
आयोग ने कहा कि दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर उचित ढलान वाले रैंप लगाए जाएंगे। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की सुविधा होगी। मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र संख्या का पता लगाने और मतदाता सूची में नाम ढूंढने में सहायता के लिए मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे।
मतदाताओं की कतार का प्रबंधन करने के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स और गाइड के स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग-अलग तीन कतारें होंगी। आयोग ने निर्देश दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों, दृष्टिबाधित और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए मुफ्त पास प्रदान किये जाएं। मतदाताओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित परिचारिका के साथ क्रेच की उचित व्यवस्था करने को कहा गया है।