लद्दाख में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्देश के बाद निर्वाचन विभाग ने पांचवीं लद्दाख स्वायत पर्वतीय विकास परिषद के आम चुनाव की अधिसूचना फिर से जारी की

लद्दाख में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्देश के बाद निर्वाचन विभाग ने पांचवीं लद्दाख स्वायत पर्वतीय विकास परिषद के आम चुनाव की अधिसूचना फिर से जारी की है।

केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के प्रशासन की ओर से यह घोषणा की गई है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों के लिए पहले जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था। न्यायालय का कहना था कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉफ्रेंस पार्टी चुनाव चिन्ह हल का प्रयोग कर सकती है। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इस महीने की 16 तारीख तक नामांकन भरे जा सकते हैं और 18 तारीख को इनकी जांच होगी। 20 सितंबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं। मतदान चार अक्टूबर को सवेरे आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतगणना आठ अक्टूबर को होगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया 11 अक्टूबर से पहले संपन्न कर दी जाएगी।