राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भारतीय न्याय संहिता-2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक -2023 के बारे में गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के प्रसार और प्रकाशन का निर्देश दिया है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष बृजलाल ने सभापति को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक संहिता प्रक्रिया 1973 और भारतीय सांक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए थे। ये विधेयक इस वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किये गये थे।
भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक -2023 को प्रकाशित करने का निर्देश
