केरल हाई कोर्ट ने सभी धार्मिक स्थलों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति अमित रावल ने जिला अधिकारियों को छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से जमा किए गए पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी पवित्र ग्रंथ में भगवान को खुश करने के लिए पटाखे फोड़ने का कोई आदेश नहीं है।
न्यायालय ने चेतावनी दी कि अगर आदेश के किसी भी उल्लंघन की सूचना दी गई तो वह अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर होगी। केरल उच्च न्यायालय एक मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने राज्य में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की थी।