स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वालों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश इस महीने की 14 तारीख से लागू होंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार सिर्फ दो प्रतिशत को हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नये दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रियों को सात दिन के बजाय 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा।
उन्होंने कहा कि 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करवाने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।