RBI ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के नियम कड़े किए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के नियम कड़े कर दिए हैं। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के संबंध में जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक से 125 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है, जिसमें आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और सोने और सोने के आभूषणों पर लिए ऋण को छोड़कर व्यक्तिगत ऋण सहित बकाया और नए दोनों शामिल हैं। बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए ऋण प्राप्तियों पर जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 150 प्रतिशत और 125 प्रतिशत कर दिया है। हाल ही में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपभोक्ता ऋण के कुछ घटकों में उच्च वृद्धि को चिह्नित किया और बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने, जोखिमों के निर्माण को संबोधित करने और अपने हित में उपयुक्त सुरक्षा उपाय स्थापित करने की सलाह दी।