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NHRC conducts special training session for 30 police officers from Academy of Prisons and Correctional Administration, Vellore, Tamil Nadu
भारत

NHRC ने तमिलनाडु के वेल्लूर की जेल और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी के 30 पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 13 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में तमिलनाडु के वेल्लूर की जेल और सुधार प्रशासन अकादमी (एपीसीए) के 30 पुलिस अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इसका उद्देश्य जेल प्रशासन के संदर्भ में मानवाधिकारों और कानूनी ढांचे की उनकी समझ को बढ़ाना, न्याय और गरिमा को बनाए रखने में सुधार अधिकारियों की भूमिका को मजबूत करना था।

अपने संबोधन में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव भरत लाल ने अपने पेशे में रोल मॉडल के रूप में काम करने वाले प्रशिक्षुओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों को केवल नौकरी के रूप में न देखें, बल्कि एक चुने हुए धर्म के रूप में देखें, कानून को अक्षरशः और भावना से बनाए रखें और अपनी हिरासत में सभी के लिए बुनियादी मानवाधिकार सुनिश्चित करें। उन्होंने अपनी देखभाल में कैदियों के लिए मानवीय और पुनर्वास जेल वातावरण को आकार देने में सुधार अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए, प्रेजेंटिंग ऑफिसर विजय लक्ष्मी विहान ने मानवाधिकार संरक्षण (पीएचआर) अधिनियम, 1993 और आयोग के विधि प्रभाग के कामकाज की समीक्षा की। पुलिस उपाधीक्षक दुष्यंत सिंह ने उन्हें जांच प्रभाग के कामकाज के बारे में जानकारी दी, जिसमें जेल प्रशासन में मानवाधिकार सम्बंधी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक संजीव शर्मा ने आयोग की ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर एक सत्र लिया, जिसमें लॉगिन करने, मृत्यु सूचना अपलोड करना, कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि और उपलब्ध डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना शामिल था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन आयोग के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सभी संस्थाओं में मानव अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा करने के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा हो।

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