सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता
सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और आर. महादेवन की एक पीठ ने छह याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले की घोषणा करते हुए, न्यायाधीश महादेवन ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।