प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर को तर्कसंगत बनाने के लिए आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया
प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर – जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से कई वस्तुओं पर कर में कटौती होने से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं जैसी ज़रूरी वस्तुओं पर कर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों कर स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे।
अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए 5% और 18% और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और यह सारी चीजों का मातृशक्ति को साथ संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है। नई जेनरेशन रिफॉर्म किया हुआ वो लागू हो जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था में “पंच रत्न” को शामिल किया है।
जीएसटी में हुई इस रिफार्म का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़ें हैं पहला टैक्स सिस्टम कही अधिक सिंपल हुआ, दूसरा भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी, तीसरा कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। चौथा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा और पांचवां विकसित भारत के लिए कॉपरेटिव फेडरलिज्म यानि केन्द्रों और राज्यों की साझेदारी और मजबूत होगी ।
जीएसटी परिषद ने बुधवार को कई वस्तुओं पर करों में कटौती की है – जिनमें खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, आवश्यक वस्तुएँ, कृषि उत्पाद, हरित ऊर्जा, छोटी कारें और मोटर-साइकिल शामिल हैं।
“जीएसटी परिषद् ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को पांच प्रतिशत, बारह प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय संरचना से सरल बनाकर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्तरीय संरचना में बदल दिया है। बात करें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की तो इन्हें अधिक किफायती बनाने के लिए जीएसटी परिषद ने इन वस्तुओं पर कर स्लैब में बदलाव का निर्णय लिया है। नए कर ढांचे के तहत एयर कंडीशनर पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। इसी तरह 32 इंच से अधिक के एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन पर जीएसटी दरों को वर्तमान 28% से घटकर 18% करने का निर्णय लिया गया है। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होगीं। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सुधार आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए गए हैं।”