जी.एस.टी.की नई दरें आज आधी रात से लागू हो रही हैं। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से, जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका यह सपना 3 सितम्बर को साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की।
जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय संरचना में बदल दिया है। तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं सहित चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का एक अतिरिक्त स्लैब की घोषणा की गई है। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है । नए ढांचे के तहत, उच्च तापमान वाले दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड और चपाती सहित खाद्य पदार्थों पर कोई कर नहीं लगेगा। ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर भी जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया है। छोटी कारें, जिनपर पहले 28 प्रतिशत टैक्स लगता था, उन्हें नए जीएसटी सुधारों के तहत 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
उपभोक्ता कार्य विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता अब पोर्टल या टोल-फ्री नंबर 1 9 1 5 के माध्यम से सत्रह भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।