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government has banned all medicines containing more than 100 milligrams of nimesulide
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सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं पर लगाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि यह कदम औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उठाया गया है।

इसे औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के अन्‍तर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचना में बताया गया कि निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसमें कहा गया है कि निमेसुलाइड के सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं।

निमेसुलाइड एक नॉनस्टेरॉइडल सूजनरोधी दवा है। इसका उपयोग तीव्र दर्द के उपचार में किया जाता है।

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