सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को पूर्ण लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर. में शामिल न्यायिक अधिकारियों को पूर्ण लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपीलों पर विचार करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ गठित कर सकते हैं। पीठ ने निर्वाचन आयोग को एस.आई.आर. प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर विचार के लिए एक अपीलीय निकाय गठित करने हेतु अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने वाले लोगों की 10 लाख से अधिक आपत्तियों और दावों पर पहले ही विचार कर चुके हैं। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के बिना उठाए गए किसी भी अनिवार्य कदम से पुनरीक्षण प्रक्रिया बाधित न हो। पीठ ने आयोग को अपने पोर्टल में तकनीकी व्यवधानों को दूर करने और न्यायिक अधिकारियों के लिए शीघ्र ही नए लॉगिन आईडी बनाने का भी निर्देश दिया।





