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निर्वाचन आयोग ने सात राज्यों में SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं करा पाने वाले मतदाताओं दिया एक और मौका

निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण- एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं करा पाने वाले मतदाताओं को एक और मौका देने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं।

आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित, स्थान बदलने, मृत्यु या दोहरी प्रविष्टि के कारण जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का एक और अवसर दिया जाएगा।

आयोग ने ऐसे मतदाताओं की सूची दोबारा जारी करने और उनसे गणना प्रपत्र जमा कराने की व्यवस्था करने को कहा है। बूथ स्तर के अधिकारी मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें प्रपत्र भरने में मदद करेंगे। मतदाता ई.सी.आई.एन.ई.टी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्रपत्र जमा कर सकेंगे।

राज्य के भीतर निवास स्थान बदलने वाले और बेघर मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। आयोग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे और दोहरी प्रविष्टियां न हों। अधिकारियों को इस संबंध में व्यापक प्रचार करने और कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है।

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