बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्कॉन के पूर्व संत चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई
बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रम्हचारी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रियाजुल हक ने सरकार की अपील पर सुनवाई के लिये रविवार की तिथि तय की है। इससे पहले कल दोपहर उच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में चिन्मय दास को जमानत मंजूर की थी। इस आदेश के तुरंत बाद सर्वोच्च न्यायालय की अपील पीठ में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान चिन्मय दास के वकील अदालत में उपस्थित नहीं थे। चिन्मय दास को पिछले वर्ष 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।