बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया
बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में महिला अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्दार्थ ने बताया कि महिलाओं के लिए अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है।
आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। इस आयोग के दौरान युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं, उसके बारे में विचार करेगी। दूसरा सामान्य प्रशासन से संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा समर्गों में सभी वर्ग के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभियुक्त को ही 35 प्रतिशत शैक्षिक आरक्षण अनुमान्य होगा।
कैबिनेट ने युवाओं, पलायन, कौशल विकास और समग्र विकास के मामलों को देखने के लिए सात सदस्यीय युवा आयोग के गठन का भी निर्णय लिया है। आयोग, प्रवासी युवा श्रमिकों, बिहार से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं, और बेरोजगार तथा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी युवाओं के मामलों को देखेगा।




