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सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आय विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर किया

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर उल्लेखित किए गए लोगों के मामले में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आय विवरण प्रस्तुत करने की तय की गई तारीख 31 अक्टूबर, 2026 है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की उपरोक्त तय की गई तारीख को 31 अक्टूबर, 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दिया है।

इसके चलते, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ‘निर्दिष्ट तिथि’ अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर उल्लेखित किए गए लोगों के विषय में 30 सितंबर, 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर, 2026 कर दी गई है।

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