बिज़नेस

CBDT ने कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर की

कर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन और बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख ऐसे करदाता के मामले में 30 नवंबर है, जिन्हें धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता होती है।

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब आकलन वर्ष 2024-25 के लिए समयसीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दी है। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है और उन्हें धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Editor

Recent Posts

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल वाराणसी में लगभग 2,200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल उत्‍तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की…

5 घंटे ago

आज की ताजा खबर न्यूज़ पेपर, आज का अखबार हिंदी – 1 अगस्त 2025

मालेगांव विस्‍फोट मामले में 17 साल बाद आए फैसले को लगभग सभी अखबारों ने अपनी…

5 घंटे ago

बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम-2025 के प्रमुख प्रावधान आज से लागू

बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम-2025 के मुख्‍य प्रावधान आज से प्रभावी हो गए हैं। इस अधिनियम…

5 घंटे ago

एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा का लाइसेंस मिला; स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को…

5 घंटे ago

निर्वाचन आयोग आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के अंतर्गत तैयार मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा

निर्वाचन आयोग आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के अंतर्गत तैयार मतदाता सूची का…

6 घंटे ago

ITBPF और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार ने सुरक्षा बलों के कल्याण हेतु जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने की…

7 घंटे ago