केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केन्द्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसरण में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (डीटीवीएसवी, 2024 के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया है। उक्त योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी।
डीटीवीएसवी योजना, 2024 को वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, इस योजना को सक्षम करने के लिए नियम और प्रपत्र भी दिनांक 20.09.2024 को जारी जीएसआर 584 (ई) में अधिसूचना संख्या 104/2024 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।
डीटीवीएसवी योजना ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि के लिए अपील का प्रावधान करती है। डीटीवीएसवी योजना 31.12.2024 के बाद घोषणा दाखिल करने वाले लोगों की तुलना में उन करदाताओं के लिए भी कम निपटान राशि के लिए अपील का प्रावधान करती है, जो उक्त तिथि को या उससे पहले घोषणा दाखिल करेंगे।
डीटीवीएसवी योजना के विभिन्न प्रयोजनों के लिए चार अलग-अलग प्रपत्र अधिसूचित किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं:
डीटीवीएसवी योजना यह भी प्रावधान करती है कि प्रत्येक विवाद के लिए प्रपत्र-1 अलग से दाखिल किया जाएगा, बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकरण, दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दायर की हो और ऐसे मामले में, एक प्रपत्र-1 दाखिल किया जाएगा।
भुगतान की सूचना प्रपत्र-3 में दी जानी है और अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी है।
प्रपत्र 1 और 3 घोषणाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जायेंगे। ये प्रपत्र आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे।
डीटीवीएसवी योजना, 2024 के विस्तृत प्रावधानों के लिए, वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2024 की धारा 88 से धारा 99 तक को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2024 के साथ संदर्भित किया जा सकता है।
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