केंद्र सरकार ने 4 जुलाई, 2024 को दूरसंचार अधिनियम- 2023 की धारा 6-8, 48 और 59(बी) को आज यानी 5 जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की।
दूरसंचार अधिनियम- 2023 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं व दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और परिचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधि को संशोधित व समेकित करना है। इसके अलावा दूरसंचार अधिनियम- 2023, दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में विशाल तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम- 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम- 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढांचे को निरस्त करने की इच्छा रखता है। समावेश, सुरक्षा, वृद्धि और त्वरित के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत की सोच को प्राप्त करना है।
संसद ने दूरसंचार अधिनियम- 2023 को दिसंबर 2023 में पारित किया था। इसके बाद 24 दिसंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान की और उसी दिन इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम की धारा 1, 2, 10-30, 42-44, 46, 47, 50-58, 61 और 62 को भारत के राजपत्र में 21 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या- 2408 (ई) के माध्यम से 26 जून, 2024 से पहले ही लागू कर दिया गया है।
5 जुलाई, 2024 (आज) से लागू की गई धाराओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
नवीनतम अधिसूचना में शामिल किया गया एक प्रमुख पहलू यह है कि केन्द्र सरकार स्पेक्ट्रम उपयोग में दक्षता बढ़ाने और इसे प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों जैसे कि द्वितीयक कार्यभार, साझाकरण/व्यापार आदि पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
एयर इंडिया ने घोषणा की है कि पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत किया, जो भारत…
पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए…
आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज शाम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के…
रंगों का त्योहार होली, आज पूरे देश में मनाई जा रही है। यह पर्व वसंत…
भारतीय जनता पार्टी ने छह राज्यों में होने वाले 2026 के राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के…