केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ( एक्सवी एफसी ) का अनुदान जारी किया है। बिहार को 821.8021 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की दूसरी किस्त मिली है और 47.9339 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा मिला है। ये धनराशि सभी 38 जिला पंचायतों, 530 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 8052 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है, जिन्होंने जारी किए गए अनुदान के लिए अनिवार्य शर्तों को पूरा किया है। हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 202.4663 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की दूसरी किस्त और 7.5993 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा मिलेगा। सिक्किम को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6.2613 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। ये धनराशि 4 पात्र जिला पंचायतों और 186 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है, जिन्होंने जारी किए गए अनुदान के लिए अनिवार्य शर्तें पूरी की हैं।
संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस ( 29 ) विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान का उपयोग किया जाएगा। बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान का उपयोग (ए) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार तथा विशेष रूप से मानव मल और मल-मूत्र कचरा प्रबंधन और (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।
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