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Citizenship Amendment Act in West Bengal
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केंद्र ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम – सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि इन अधिकार प्राप्त समितियों की अध्यक्षता भारत सरकार के उप सचिव से कम रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिन्हें भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। बड़ी संख्या में आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए दो अतिरिक्त समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही ऐसी दो समितियां मौजूद हैं।

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