भारत

दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला 28 मई के लिए सुरक्षित रख लिया। उमर खालिद 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी है।

खालिद पर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह सितंबर 2020 से जेल में है। खालिद की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि आदेश 28 मई को सुनाया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने खालिद की याचिका के खिलाफ अपनी लिखित दलीलें दायर कीं।

Editor

Recent Posts

डॉ. मनसुख मांडविया ने सामाजिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा के लिए प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज…

11 घंटे ago

सशस्त्र बलों के लिए विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ETAI) की रूपरेखा तथा दिशानिर्देशों का अनावरण

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव…

12 घंटे ago

भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया, 1 नवम्बर से होगा प्रभावी

भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि की वर्तमान समय-सीमा को 120 दिनों से घटाकर 60…

12 घंटे ago

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-139W पर मानिकपुर से साहेबगंज के 44.65 किमी लंबाई वाले मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 1712.33 करोड़ रुपए स्वीकृत

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम…

12 घंटे ago

भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों को आधारहीन बताते हुए दृढता से खारिज किया

भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों को आधारहीन बताते हुए दृढता से खारिज किया है।…

13 घंटे ago