राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित एक अदालत ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोपी बिभव कुमार को तीन दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। बिभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर 13 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। कुमार के वकील ने हिरासत में लेकर उनके मुवक्किल से पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है।
सोमवार को, बिभव कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का स्वाति मालीवाल का कोई “पूर्व-नियोजित” इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को “खारिज” नहीं किया जा सकता। बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।