राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि, न्यायाधीश धन शोधन से जुड़े कथित मामले में कविता द्वारा दायर इसी तरह की एक अर्जी पर दलीलें सुनना जारी रखेंगे। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। कविता ईडी और सीबीआई, दोनों द्वारा दर्ज किये गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
चक्रवात मोन्था को देखते हुए आंध्र प्रदेश हाई अलर्ट पर है। इस चक्रवात के असर…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वां आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। 47वां दक्षिण…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया।…
छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। इसे खरना के नाम से जाना जाता है। आज के…
भारत की हंसिका लांबा और सारिका मलिक ने सर्बिया में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप…
बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव कल सुबह चक्रवात में बदल सकता है। मौसम…