राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि, न्यायाधीश धन शोधन से जुड़े कथित मामले में कविता द्वारा दायर इसी तरह की एक अर्जी पर दलीलें सुनना जारी रखेंगे। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। कविता ईडी और सीबीआई, दोनों द्वारा दर्ज किये गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
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