राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि, न्यायाधीश धन शोधन से जुड़े कथित मामले में कविता द्वारा दायर इसी तरह की एक अर्जी पर दलीलें सुनना जारी रखेंगे। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। कविता ईडी और सीबीआई, दोनों द्वारा दर्ज किये गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में अन्वेषण लाइसेंस…
भारत के परिवहन अवसंरचना एजेंडा को मजबूत करते हुए, भारतीय रेलवे ने रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)…
देश में रेल नेटवर्क और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के लिए भारतीय रेल ने तीसरी…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 12 फरवरी, 2026 को…
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंटेल कॉर्पोरेशन पर उसके भारत-विशिष्ट वारंटी नीति के उल्लंघन के लिए…