भारत सरकार ने ‘राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022′ और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025’ को लागू करने की घोषणा की है। यह पहल स्वच्छ खेल के लिए भारत के कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। यह कानून खेलों में डोपिंग रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य डोपिंग-रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक कानूनी आधार प्रदान करता है।
ये कानून भारत के डोपिंग-रोधी ढांचे को ‘अंतरराष्ट्रीय डोपिंग-रोधी कोड’ के अनुरूप बनाते हैं और ‘खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन’ के अंतर्गत भारत की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। यह कानून संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत करता है, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाता है, विवाद समाधान के तरीकों को सुव्यवस्थित करता है और भारत के डोपिंग-रोधी कार्यक्रम की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
ये कानून परीक्षण, परिणामों के प्रबंधन, शिक्षा, खुफिया जानकारी और जांच से जुड़े मजबूत कानूनी प्रारूप के माध्यम से सभी खेलों में डोपिंग-रोधी उपायों को कानूनी आधार प्रदान करते हैं। साथ ही, ये खिलाड़ियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं।
‘राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025’ संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करके और भारत के डोपिंग-रोधी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रहे सर्वोत्तम तरीकों के अनुरूप बनाकर शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाता है। इन संशोधनों का उद्देश्य देश में डोपिंग-रोधी प्रशासन की प्रभावशीलता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।
इन कानूनों का लागू होना एक पारदर्शी, निष्पक्ष और खिलाड़ी-केंद्रित डोपिंग-रोधी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मजबूत कानूनी ढांचा खेलों में ईमानदारी, निष्पक्ष खेल और उत्कृष्टता के मूल्यों को बढ़ावा देने के भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान और निष्पक्ष माहौल में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
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