सरकार ने राज्यों और केंद्रीय करों और शुल्कों (ROSCTL) की छूट दर की समीक्षा के लिए डेटा प्रस्तुत करने की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी
राजस्व विभाग की आरओएससीटीएल समिति ने परिधानों और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्यों और केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएससीटीएल) की छूट की समीक्षा के लिए डेटा जमा करने की अंतिम तिथि 31.03.2025 से बढ़ाकर 15.04.2025 कर दी है।
भारत सरकार के सचिव (सेवानिवृत्त) जी.के. पिल्लई की अध्यक्षता में आरओएससीटीएल समिति का गठन राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (अर्थात आरओएससीटीएल) योजना के अंतर्गत अनुशंसित अधिकतम दर अनुसूचियों को अद्यतन करने के लिए किया गया है। समिति को प्रशासनिक मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि प्रासंगिक डेटा प्राप्त किया जा सके, आरओएससीटीएल योजना के तहत कवर किए गए निर्यातित उत्पाद पर केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर शुल्कों/करों/उपकरों की गणना के तौर-तरीकों पर काम किया जा सके और आरओएससीटीएल योजना के तहत वस्तुओं के निर्यात को कवर करने वाले पहले से अनुशंसित अधिकतम दर अनुसूचियों की सामूहिक समीक्षा की जा सके।
समिति को मई 2025 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। समिति ने निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी)/व्यापार और उद्योग संघों से 31.03.2025 तक निर्धारित प्रारूप में डेटा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। ईपीसी और निर्यातकों के अनुरोध पर, डेटा प्रस्तुत करने की समयसीमा 15 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दी गई है। योजना के अंतर्गत दर की समीक्षा के लिए डेटा प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ाने से निर्यातक/उद्योग सदस्यों को डेटा प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
उद्योग प्रतिनिधि, निर्यातक और ईपीसी समिति के समक्ष प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं।