केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि यह कदम औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उठाया गया है।
इसे औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचना में बताया गया कि निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसमें कहा गया है कि निमेसुलाइड के सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं।
निमेसुलाइड एक नॉनस्टेरॉइडल सूजनरोधी दवा है। इसका उपयोग तीव्र दर्द के उपचार में किया जाता है।
आठ प्रमुख उद्योग पर आधारित सूचकांक दिसंबर में तीन दशमलव सात प्रतिशत के स्तर पर…
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ वन्य जीव…
केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज नई दिल्ली…
भारतीय रेल की ‘एक स्टेशन एक उत्पाद' (ओएसओपी) स्कीम स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने…
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात…
केंद्र सरकार ने असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित…