सरकार ने इस वर्ष पहली फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसालों पर नया उपकर लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तंबाकू और पान मसालों पर ये नए शुल्क वस्तु और सेवा कर –जीएसटी दर के अतिरिक्त होंगे और वर्तमान में इन पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे।
पहली फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे उत्पादों पर 40 प्रतिशत तथा बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।





