सरकार ने सामान नियम, 2026 अधिसूचित किए; नए नियम प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे और पारदर्शिता बढ़ाएंगे
सरकार ने सामान नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने नए सीमा शुल्क सामान-घोषणा और प्रसंस्करण विनियम और एक मास्टर सर्कुलर भी जारी किया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों से प्रक्रिया में सरलता आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और अग्रिम घोषणाएं संभव होंगी। इन बदलावों से सामान्य मुफ्त भत्ते में वृद्धि हो पायेगी, निवास लाभों का हस्तांतरण होगा और आभूषणों के लिए विशेष भत्ते उपलब्ध होंगे। विनियमों में अस्थायी आयात, पुनः आयात और एक लैपटॉप का शुल्क मुक्त आयात तथा यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के भी प्रावधान शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये उपाय अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक और संशोधित प्रावधानों को दर्शाते हैं।





