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Government issues operational guidelines for implementation of 'Incentive to Discoms' under PM-Surya Ghar Free Electricity Scheme
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सरकार ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत ‘डिस्कॉम को प्रोत्साहन’ के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई 2024 को पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ‘डिस्कॉम को प्रोत्साहन’ के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना के तहत, डिस्कॉम को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के रूप में नामित किया गया है, जो नेट मीटर उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और प्रतिष्ठानों की कमीशनिंग सहित विभिन्न उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। ‘डिस्कॉम को प्रोत्साहन’ घटक के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 4,950 करोड़ रुपये है, जिसमें ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर (जीसीआरटी) चरण II कार्यक्रम के तहत पिछले परिव्यय को शामिल किया गया है।

डिस्कॉम को बेसलाइन स्तर से ऊपर अतिरिक्त ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर क्षमता की स्थापना में उनकी उपलब्धि के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें डिस्कॉम के फील्ड स्टाफ को पहचान देने और प्रेरित करने के लिए सांकेतिक पुरस्कार प्रणाली का भी प्रावधान है। विशेष रूप से, प्रोत्साहनों को स्थापित आधार पर 10% से 15% की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत के 5% और 15% से अधिक क्षमता के लिए 10% से डिस्कॉम को पुरस्कृत करने के लिए संरचित किया गया है। इस प्रगतिशील प्रोत्साहन तंत्र का उद्देश्य डिस्कॉम से भागीदारी को बढ़ावा देना और रूफटॉप सौर क्षमता में ठोस वृद्धि सुनिश्चित करना है।

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