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सरकार ने कहा- डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख को छह घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख को अधिकतम छह घंटे के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख को पत्र लिखा है। यह निर्देश हाल ही में कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या की घटना और इस मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर आया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि हाल ही में यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है और कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है।

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