जीएसटी परिषद ने 5 और 18 प्रतिशत के स्लैब को स्वीकृति दी, नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी
जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी दरों में सुधार करते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई है। नई दिल्ली में कल मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 18 तथा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों और फैमिली फ्लोटर तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट को मंजूरी दी गई है।
वित्त मंत्री ने 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य तथा कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है। अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया गया है।
वित्तमंत्री ने बताया कि ए सी, 32 इंच से बड़े टीवी, डिशवाशिंग मशीन, छोटी कारें और मोटरसाइकिल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि श्रम-प्रधान उद्योगों और किसानों तथा कृषि क्षेत्र को भी इन फैसलों से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
परिषद ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाते हुए 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दर को समाप्त करके वर्तमान चार स्लैब को घटाकर दो कर दिया है जबकि 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की स्लैब को जारी रखा है।
इस बीच, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि नई दरों के लागू होने से अड़तालीस हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, इसे केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसला से आम आदमी, किसानों, एम.एस.एम.ई., मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए खासकर छोटे व्यापारियों, व्यवसायों और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।




