अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस्राइल से मानवाधिकारों का पालन करने और गजा में नागरिकों को राहत पहुंचाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में सहयोग करने को कहा
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि इस्राइल, फलिस्तीनी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को बनाए रखने और गज़ा में नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य है। बुनियादी ज़रूरतों में भोजन, पानी, आश्रय, ईंधन और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इस विचार का स्वागत किया और इस्राइल से अपने दायित्वों के निर्वाह का आग्रह किया। इस बीच, इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने इस राय का कड़ा विरोध करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का राजनीतिकरण बताया।




