झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में रहने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार को निर्देश जारी किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने कार्यकर्ता डैनियल डेनिश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ये निर्देश दिया।
न्यायालय ने राज्य सरकार को इलाके के असली निवासियों की पहचान करने का भी आदेश दिया। पीठ ने अवैध आप्रवासन को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय बताया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि आवेदक के भूमि दस्तावेजों और अधिवास स्थिति की पुष्टि के बाद ही जारी किए जाएं। इस मामले पर 22 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी।
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