कोलकाता: अदालत ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई
कोलकाता में सियालदह की सत्र-अदालत ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।
अदालत ने पिछले शनिवार को संजय रॉय को इस मामले में दोषी करार दिया था। फैसला सुनाए जाने के समय अदालत के बाहर भारी भीड एकत्र हो गई थी जिसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।
महिला प्रशिक्षु डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। इसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप दत्र दायर किया था।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरजी कर मामले में अदालत के फैसले का स्वागत किया
राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोलकाता की सत्र अदालत के फैसले का स्वागत किया है। आयोग ने एक बयान में कहा कि अभियोजन पक्ष की दोषी को मृत्युदंड दिए जाने की वकालत के बावजूद, वह उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के अदालत के फैसले को स्वीकार करता है। आयोग ने कहा कि यह सजा समाज में न्याय की भावना पैदा करेगी और सभी को याद दिलाएगी कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।