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Lok Sabha referred the Corporate Laws (Amendment) Bill to a Joint Parliamentary Committee for further scrutiny
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लोकसभा ने कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा

लोकसभा ने कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सहमति दे दी है। आज लोकसभा में विधेयक पेश करने के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विस्तृत विश्लेषण के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करना है।

विधेयक पेश किए जाने से पहले, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, टीएमसी के सौगत राय और डीएमके की डॉ. टी. सुमति सहित विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के पेश होने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों को कमजोर करता है। जवाब में निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन न केवल अधिक निवेश आकर्षित करेगा बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी सुगम बनाएगा।

कंपनी विधि समिति की सिफारिशों और 2022 की रिपोर्टों को पूरी तरह से स्‍वीकार कर लिया गया है। इसके बाद समिति में उद्योग संगठन, पेशेवर संस्‍थानों, कानूनी और लेखा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रिपोर्टों को सार्वजनिक टिप्‍पणियों के लिए वेबसाइट पर भी रखा गया था, जिन पर टिप्‍पणियां प्राप्‍त हुई और फिर उनकी जांच की गई। राष्‍ट्रीय वित्‍तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरणों की शक्तियों के मुद्दे पर प्रस्‍तावित प्रावधान एसईबीआई, प्रतिस्‍पर्धा आयोग और आईबीबीआई जैसे अन्‍य नियामकों को दी गई शक्तियों के समान है।

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