राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग–एनएमसी के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड–एमएआरबी ने न्यूनतम मानकों का अनुपालन न करने पर जम्मू–कश्मीर के रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी चिकित्सा उत्कृष्टता संस्थान की अनुमति रद्द कर दी है। एमएआरबी ने जारी आदेश में कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त सीटों के रूप में जम्मू–कश्मीर के अन्य चिकित्सा संस्थानों में समायोजित किया जाएगा।
एनएमसी का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संस्थान ने 5 दिसंबर, 2024 और 19 दिसंबर, 2024 को जारी एनएमसी के सार्वजनिक नोटिसों के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 50 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ने 8 सितंबर, 2025 को उसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति संबंधी पत्र प्रदान किया था।
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