सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट-पीजी 2025 की परीक्षा तीन अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक समय की मांग की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट-पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।