राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने उस मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि 27 अगस्त, 2025 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार पूर्व इलाके में एक चारमंजिला अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढहने से 17 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। यह इमारत अनधिकृत थी और इसका निर्माण एक दशक से भी पहले हुआ था। हालांकि, निवासी वसई-विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी) को कर चुका रहे थे, यह मानते हुए कि नोटरीकृत दस्तावेजों के अनुसार इमारत अधिकृत थी।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री यदि सत्य है तो मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
दिनांक 28 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीवीसीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के कारण इमारत ढह गई होगी। निवासियों को इमारत खाली कराने के लिए तीन नोटिस भेजे गए थे लेकिन सभी चेतावनियों को नज़रंदाज़ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इमारत में लगभग 50 फ्लैट और आधा दर्जन दुकानें थीं; जिनमें से इमारत के पिछले हिस्से के 12 फ्लैट ढह गए।
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