अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन के साथ महाधिवक्ता तुषार मेहता के इस आश्वासन पर भी गौर किया कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति, जिसमें “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” के रूप में वर्गीकृत संपत्तियां भी शामिल हैं, फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी।
न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाओं की बड़ी संख्या के कारण, पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुनवाई के लिए पांच प्रमुख मामलों की पहचान करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी।