insamachar

आज की ताजा खबर

NHAI Takes Proactive Steps for Effective Monsoon Management on National Highways
भारत

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क- दर और संग्रह निर्धारण नियम 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क- दर और संग्रह निर्धारण नियम, 2008 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) ऑन-बोर्ड यूनिट फिटेड वाहन के लिए एक विशेष लेन बनाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई वाहन किसी वैध, कार्यात्मक जीएनएसएस ऑन-बोर्ड यूनिट के बिना ऐसी लेन में प्रवेश करता है, तो उसे टोल प्लाजा पर निर्धारित शुल्क का दो गुना भुगतान करना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि बिना राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन चालक या मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल या सुरंग के एक खंड का उपयोग करते हैं तो उन्हें जीएनएसएस के अंतर्गत एक दिन में एक दिशा में बीस किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

LEAVE A RESPONSE

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *