राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन -संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। विधि मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी। लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया था। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस विधेयक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन किया है।
18वां भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलिफेंट' आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र…
रक्षा मंत्रालय ने टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए सहायक विद्युत इकाइयों (एपीयू) की खरीद…
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) द्वारा आयोजित छठे राष्ट्रीय…
केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन और विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित…
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) ने प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड…
रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस…