राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन -संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। विधि मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी। लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया था। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस विधेयक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन किया है।
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