राजस्थान मंत्रिमंडल ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। ‘राजस्थान गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024’ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना होगा। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन जबरन या किसी प्रलोभन में होने पर आवेदक को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
जोगाराम पटेल ने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था गलत बयानी, धोखाधड़ी, बल और अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2017 में संशोधन सहित कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
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