सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों में कक्षाओं पर जारी प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है जिनके घर में एयर प्यूरीफायर नहीं है। इसलिए, घर पर रहने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ छात्रों को मध्याह्न भोजन की सुविधा से वंचित किया जा रहा है और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रेमन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा स्पीड जेवीको एस.ए.आर.एल. (टारगेट) की…
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के…
विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग…
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के…
मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भीषण शीत लहर का…
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में…