सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों में कक्षाओं पर जारी प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है जिनके घर में एयर प्यूरीफायर नहीं है। इसलिए, घर पर रहने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ छात्रों को मध्याह्न भोजन की सुविधा से वंचित किया जा रहा है और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा…
भारत के परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के अग्रणी विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) और विश्व…
भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पश्चिमी वायु कमान (डब्ल्यूएसी) के वायु अधिकारी कमान प्रमुख (एओसी-इन-सी)…
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत असम के…
अमेजन ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है।…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार दिवस समारोह में…