सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कानून–व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायामूर्ति वी. मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पेलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
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