सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कानून–व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायामूर्ति वी. मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पेलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तीन दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा…
भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर, ब्रिटेन ने भारत की कार्बन…
वन क्षेत्र में सहयोग पर भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 7वीं बैठक 8 सितंबर…
भारत और मोरक्को के बीच संयुक्त रक्षा समिति की पहली बैठक 8 सितंबर 2026 को…
भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और जापान वायु आत्मरक्षा बल (जेएएसडीएफ) 9 सितंबर 2026 से 22…
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने आज मणिपुर के मोइरांग में आईएनए संग्रहालय का दौरा किया…