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स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार स्वाति मालीवाल ‘हमला’ मामले में शहर की एक अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली की एक अदालत ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर ‘आप’ की राज्यसभा सदस्य मालीवाल पर हमले के मामले में आरोपी कुमार की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

‘आप’ ने एक बयान में कहा, “कुमार निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।” मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल के निजी सहायक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

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