बिज़नेस

1 जुलाई से दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 लागू हो जाएगा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएँगे।

इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप/प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, एक विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से, यदि सिम स्वैप/प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिनों की समाप्ति से पहले विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के लिए अनुरोध किया गया है, तो विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) आवंटित नहीं किया जाएगा।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

Editor

Recent Posts

भारत ने आतंकी गुट के समर्थन में पाकिस्तान के बयान को सिरे से खारिज किया

भारत ने प्रतिबंधित आतंकी गुट और उसके सदस्‍यों के समर्थन में पाकिस्‍तान की ओर से…

10 घंटे ago

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद परिसर में की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता

सरकार ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर…

10 घंटे ago

डाक विभाग ने ट्राइफेड के साथ साझेदारी कर पूरे भारत में आदिवासी उत्पादों के ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने का निर्णय लिया

आदिवासी कारीगरों को सशक्त बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक…

12 घंटे ago

रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन पर विचार-विमर्श के लिए रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) से संबंधित विचार-विमर्श…

12 घंटे ago