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केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में पीईएसए अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने समापन सत्र के दौरान मुख्य भाषण दिया। यह राष्ट्रीय सम्मेलन देश भर में अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और विकास को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सम्मेलन में दस पीईएसए राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमे राज्य पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय और राज्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायती राज प्रणाली के सभी तीन स्तरों के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने पीईएसए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देशव्यापी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

पीईएसए-जीपीडीपी पोर्टल और सात विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ पीईएसए सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण था। ये संसाधन ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) और प्रशिक्षण पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पीईएसए सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पीईएसए अधिनियम के लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचें, जिससे इन क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा मिले।

मुख्य भाषण देते हुए, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कहा, “हमें जमीनी स्तर पर पीईएसए को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, हम ‘लैब टू लैंड’ अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए जमीनी स्तर पर निवासियों के लिए पीईएसए को सुलभ और कार्रवाई योग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” उन्होंने कहा, “पंचायती राज मंत्रालय पीईएसए गांवों में ग्राम सभाओं को मजबूत और जीवंत मंच के रूप में सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है, प्रभावी और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।”

केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने पीईएसए के कार्यान्वयन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा, “अनुसूचित क्षेत्रों में पीईएसए की सफलता के लिए शासन में महिलाओं का सशक्तिकरण और सक्रिय भागीदारी सर्वोपरि है। हमारे आदिवासी समुदायों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन, बुनियादी ढांचा और बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच आवश्यक है। इनके माध्यम से, हम सभी के लिए एक उज्‍ज्‍वल और अधिक समावेशी भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” प्रो. बघेल ने बताया कि आज जारी किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से कार्रवाई-उन्मुख हैं, जिसमें कार्यान्वयन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए हर मॉड्यूल में व्यावहारिक कदम शामिल हैं। उन्होंने कहा, “ पीईएसए प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने की पहल परिवर्तनकारी साबित होगी, क्योंकि यह प्रशिक्षुओं की समझ का विस्तार करती है और उन्हें व्यावहारिक कठिनाइयों के बिना योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाती है।”

राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री प्रल्‍हाद सिंह पटेल, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और तेलंगाना की पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री डी. अनसूया सीथक्का ने अपने-अपने राज्यों में पीईएसए के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में प्रगति, हस्तक्षेप और पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अन्य संबंधित अधिनियमों, वित्तीय प्रावधानों, प्रशिक्षण गतिविधियों और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के एकीकरण पर चर्चा की।

सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा उठाए गए परिवर्तनकारी कदमों पर भी चर्चा की गई, जिसमें जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शामिल हैं, जिसका उद्देश्य पीएम जनमन की सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों के सतत और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटना है।

सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समुदायों के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। दुर्गा दास उइके ने उम्मीद जताई कि पीईएसए ग्राम सभाओं के पदाधिकारियों के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए क्षमता निर्माण प्रयासों से वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से भली-भांति परिचित हो सकेंगे और यह पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज और मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने भी उद्घाटन सत्र के दौरान अपने विचार रखे।

विवेक भारद्वाज ने कहा कि पीईएसए की मूल भावना आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक संस्कृति और हितों को संरक्षित करते हुए विकास की मुख्यधारा में लाना है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, अधिकांश पीईएसए राज्यों ने अब पीईएसए नियम तैयार कर लिए हैं। विवेक भारद्वाज ने बताया कि पिछले वर्षों में, दो क्षेत्रीय कार्यशालाएँ (इस वर्ष पुणे और रांची में आयोजित) और पीईएसए पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिससे सभी राज्य एक साझा मंच पर आ गए हैं। ग्राम सभा प्रतिनिधियों, निर्वाचित पंचायत सदस्यों और पीईएसए पंचायतों में पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए, श्री भारद्वाज ने कहा कि राज्यों के सहयोग से सात कार्य-उन्मुख प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, और मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।

विवेक भारद्वाज ने सभी पीईएसए ग्राम सभाओं से 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले “सबकी योजना, सबका विकास” अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय पीईएसए पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसे संभावित रूप से एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा सकता है।

पीईएसए अधिनियम, 1996 के अंतर्गत विकसित कार्रवाई-उन्मुख प्रशिक्षण मॉड्यूल भूमि हस्तांतरण की रोकथाम, ग्राम सभा को मजबूत करना, धन उधार पर नियंत्रण, विवाद समाधान का प्रथागत तरीका, नशा, लघु वन उपज और लघु खनिजों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। इन मॉड्यूलों का उद्देश्य पेसा ग्राम सभाओं को उनकी चित्रित शक्तियों पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, उन्हें स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) उत्पन्न करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाना है, और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं को संरक्षित करना है। पीईएसए कार्यान्वयन को और मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों पर राज्य की कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कार्यात्मक गतिविधि मानचित्रण डैशबोर्ड, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए पेसा प्रशिक्षण मैनुअल और गांव-आधारित विकास योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए पेसा-जीपीडीपी पोर्टल जैसी पहल की हैं।

तकनीकी सत्रों में टीईईआर फाउंडेशन, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम (एबीवीकेए), टीआरआईएफ इंडिया और तीसरी सरकार अभियान सहित गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों ने भाग लिया और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सुझाव साझा किए। पंचायती राज मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि पीईएसए कार्यान्वयन को आवश्यक गति से जमीन पर लाने के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। “पीईएसए ग्राम सभा: आगे का रास्ता देखना”, “पीईएसए अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना: वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), लघु वनोपज (एमएफपी) और लघु खनिज” और “अंतिम मील को सशक्त बनाना: पीईएसए प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रभावी आईईसी की संतृप्ति” जैसे प्रमुख विषयों पर पैनल चर्चाएं हुईं। इन चर्चाओं का उद्देश्य प्रभावी पीईएसए कार्यान्वयन के लिए रणनीति विकसित करना और यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक लाभ आदिवासी समुदायों तक पहुंचे।

पीईएसए अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य पैनल चर्चा के माध्यम से पीईएसए के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न हितधारकों के अनुभवों को उजागर करना, पेसा अधिनियम को राज्य पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, और भूमि हस्तांतरण अधिनियम जैसे अन्य प्रासंगिक कानूनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और झारखंड और ओडिशा को अपने पीईएसए नियमों को अंतिम रूप देने और आधिकारिक रूप से अधिनियमित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

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