निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन हेतु सिंबल लोडिंग यूनिट के संचालन और भंडारण के लिए निर्देश जारी किया
निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सिंबल लोडिंग यूनिट-एस एल यू के प्रबंधन और भंडारण के लिए निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करें। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि उसे चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों तक सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करके सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी।
आयोग ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय के आदेशानुसार सभी एसएलयू कंटेनरों को गुलाबी पेपर से इस तरह सील किया जाये ताकि सील को तोड़े बिना इन्हें नहीं खोला जा सके। आदेश में कहा गया है कि उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों को एसएलयू कंटेनर पर चिपकाए गए सील पेपर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग के अनुसार एसएलयू कंटेनरों को सील करने के 24 घंटे के भीतर इन्हें संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर दिया जाएगा। इन कंटेनरों को एक अलग स्ट्रॉन्ग रूम में रखने की व्यवस्था करनी होगी।